HIGH COURT:दिव्यांग पेंशन पर हाईकोर्ट सख्त:‘लाड़ली बहना’ 1500 और दिव्यांगों को सिर्फ 600 क्यों?सरकार से जवाब तलब

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दिव्यांग पेंशन पर हाईकोर्ट सख्त:‘लाड़ली बहना’ 1500 और दिव्यांगों को सिर्फ 600 क्यों?सरकार से जवाब तलब 

इंदौर खंडपीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में मांगा जवाब

इंदौर|रिपोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने दिव्यांग पेंशन की राशि को लेकर राज्य सरकार से महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने पूछा है कि जब ‘लाड़ली बहना योजना’ के तहत महिलाओं को 1500 रुपये दिए जा रहे हैं, तो दिव्यांगों को मात्र 600 रुपये ही क्यों दिए जा रहे हैं।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला अधिवक्ता मनीष विजयवर्गीय द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया। याचिका में दिव्यांग पेंशन की कम राशि को चुनौती देते हुए इसे असमान और अनुचित बताया गया है।

कोर्ट की सख्त टिप्पणी

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से स्पष्ट रूप से पूछा कि

विभिन्न योजनाओं में लाभ राशि में इतना अंतर क्यों है

दिव्यांगों को कम आर्थिक सहायता देने का आधार क्या है

कोर्ट ने इस मामले को गंभीर मानते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है।

सरकार को 4 सप्ताह का समय

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब प्रस्तुत करे और स्पष्ट करे कि दिव्यांग पेंशन बढ़ाने को लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

क्यों है मामला महत्वपूर्ण?

•यह मामला सामाजिक न्याय और समानता से जुड़ा हुआ है।

•दिव्यांगों के लिए आर्थिक सहायता का मुद्दा

•सरकारी योजनाओं में संतुलन की आवश्यकता

•कमजोर वर्गों के अधिकारों पर बहस

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