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जबलपुर हाईकोर्ट का सख्त आदेश:कब्र से निकलेगा शव, कल ही होगा पोस्टमॉर्टम
कासिमुद्दीन कुरैशी केस में हाईकोर्ट सख्त,SDM की निगरानी में होगी पूरी प्रक्रिया...
जबलपुर|हाईकोर्ट रिपोर्ट।मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर खंडपीठ ने एक अहम और सख्त आदेश जारी करते हुए एक शव को कब्र से निकालकर उसका पोस्टमॉर्टम कराने के निर्देश दिए हैं।👉कोर्ट का यह फैसला मामले की गंभीरता और सच्चाई सामने लाने की जरूरत को दर्शाता है।
क्या है पूरा मामला?
यह आदेश ‘कासिमुद्दीन कुरैशी बनाम मध्य प्रदेश राज्य’ मामले की सुनवाई के दौरान दिया गया।
कोर्ट के सामने यह तथ्य आया कि:
•मृतक का उचित पोस्टमॉर्टम नहीं हुआ था
•जांच प्रक्रिया अधूरी रह गई थी
•अपीलकर्ता मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित नहीं हो रहा था
👉इसी वजह से शव को कब्र से निकालने (Exhumation)की प्रक्रिया रुकी हुई थी।
कोर्ट के सख्त निर्देश
हाईकोर्ट की खंडपीठ(जस्टिस विवेक अग्रवाल एवं जस्टिस अवनिंद्र कुमार सिंह)ने आदेश दिया कि:
•8 अप्रैल 2026,सुबह 11 बजे अपीलकर्ता को SDM अधारताल के सामने पेश होना होगा
•उसी समय तक शव को कब्र से बाहर निकाला जाएगा
शव को मेडिकल कॉलेज जबलपुर भेजकर उसी दिन पोस्टमॉर्टम कराया जाएगा
SDM एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त करेंगे, जो पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे
परिजनों को भी अनुमति
कोर्ट ने यह भी साफ किया कि:
👉मृतक की पत्नी और बेटा इस पूरी प्रक्रिया के दौरान मौजूद रह सकते हैं
क्यों है यह खबर बड़ी?
•कब्र से शव निकालने का कोर्ट आदेश (Exhumation Case)
•न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता का बड़ा कदम
•जांच में लापरवाही पर सख्ती
•परिवार और प्रशासन दोनों पर निगरानी
