मध्यप्रदेश में HSRP नंबर प्लेट 2025:90 दिन में लगवाना अनिवार्य,वरना रुक जाएंगे PUC,RC और परमिट नवीनीकरण...
भोपाल/स्पेशल रिपोर्ट—मध्यप्रदेश(MP) में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP)को लेकर परिवहन विभाग ने सख्त नियम 2025 लागू कर दिए हैं।सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब राज्य सरकार ने 90 दिन की डेडलाइन तय की है। अगर इस अवधि में गाड़ी में HSRP नहीं लगाई गई, तो वाहन मालिक को PUC,फिटनेस सर्टिफिकेट, RC बदलाव और परमिट नवीनीकरण जैसी सेवाएं नहीं मिलेंगी।
HSRP नियम 2025:किन सेवाओं पर लगेगा ब्रेक?
मध्यप्रदेश परिवहन विभाग के अनुसार, बिना HSRP नंबर प्लेट के—
•PUC (प्रदूषण जांच प्रमाणपत्र)नहीं बनेगा
•फिटनेस सर्टिफिकेट जारी नहीं होगा
•RC बदलाव (RC Transfer) नहीं होगा
•परमिट नवीनीकरण बंद हो जाएगा
•अन्य परिवहन संबंधी सरकारी सेवाएं रुक जाएंगी
HSRP क्या है और क्यों जरूरी है?
HSRP एक हाई-क्वालिटी,टेम्पर-प्रूफ नंबर प्लेट है,जिसमें यूनिक लेजर-कोड और होलोग्राम स्टिकर होता है।
•इसमें वाहन का चेसिस नंबर और इंजन नंबर दर्ज होता है।
•चोरी,फर्जी नंबर प्लेट और ट्रैफिक उल्लंघन की घटनाओं पर रोक लगती है।
•ट्रैफिक कैमरे HSRP को आसानी से स्कैन कर गाड़ी की पहचान कर सकते हैं।
HSRP लगाने की प्रक्रिया (MP में)
1.ऑनलाइन HSRP बुकिंग करें
2.अधिकृत डीलर या परिवहन कार्यालय में स्लॉट चुनें
3.तय तारीख पर गाड़ी लेकर पहुंचें
4.प्रेशर मशीन से प्लेट फिट की जाएगी
5.फिट होने के बाद प्लेट को आसानी से हटाया नहीं जा सकता
MP HSRP डेडलाइन 2025
•डेडलाइन: 90 दिन
•स्थान: मध्यप्रदेश के सभी जिले
•लागू वाहन: सभी पुराने व नए पंजीकृत वाहन
•जुर्माना/कार्रवाई: डेडलाइन के बाद सेवाएं बंद + प्रशासनिक कार्रवाई
