आयोग ने संज्ञान लेकर दिया निर्देश
जबलपुर। जिले के समस्त 17 शासकीय कॉलेजों से सेवानिवृत्त हो रहे प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल, क्रीड़ा अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर मिलने वाली राशि का भुगतान समय सीमा में नहीं होने का मामला सामने आया है। कॉलेजों के कर्मचारी विगत 4-5 साल से सेवानिवृत्त हो जाने के बाद भी मिलने वाली राशि के लिये परेशान हो रहे है। पीड़ित कर्मचारियों द्वारा लगातार मंत्रालय व उच्च शिक्षा विभाग को अनेक शिकायतें एवं अभ्यावेदन दिये जा रहे है, लेकिन उनकी शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। मप्र मानव अधिकार आयोग की क्षेत्रीय कार्यालय प्रभारी फरजाना मिर्जा ने बताया कि, समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार के आधार पर मामले में संज्ञान लेकर मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग की मुख्य पीठ भोपाल में जनहित में प्रकरण की सुनवाई करते हुए, सदस्य राजीव कुमार टण्डन की एकलपीठ ने मानव अधिकारों के उल्लंघन का मामला मानकर, आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग भोपाल से मामले की जांच कराकर, जबलपुर जिले में वर्ष 2024 में सेवानिवृत्त हुये कितने प्राध्यापकों एवं अन्य स्टाफ के पेंशन प्रकरण लंबित है, इस संबंध में की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन एक माह में मांगा है।