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भारतीय नागरिकता लेने के नियम बदले,अब विदेशी आवेदकों पर होगी कड़ी निगरानी...
गृह मंत्रालय ने जारी किया नया नोटिफिकेशन,दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया हुई और सख्त
नई दिल्ली।भारतीय नागरिकता हासिल करने की प्रक्रिया में केंद्र सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी नए आदेश के बाद अब पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले आवेदकों के लिए नियम पहले से ज्यादा सख्त कर दिए गए हैं।सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब नागरिकता आवेदन करते समय संबंधित आवेदकों को अपने पासपोर्ट और पहचान से जुड़े दस्तावेजों की विस्तृत जानकारी देना जरूरी होगा।
आवेदन प्रक्रिया में बढ़ाई गई सख्ती
नए नियमों के तहत कई मामलों में विदेशी पासपोर्ट को जमा करने या सरेंडर करने की प्रक्रिया भी लागू की जा सकती है। केंद्र सरकार का कहना है कि यह कदम नागरिकता प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
अधिकारियों के मुताबिक अब दस्तावेजों की जांच और पहचान सत्यापन पहले की तुलना में अधिक गहराई से किया जाएगा।
नागरिकता नियमों में किया गया संशोधन
गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार यह संशोधन नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत लागू किया गया है। इसके लिए सिटीजनशिप रूल्स 2009 में जरूरी बदलाव किए गए हैं।
सरकार का मानना है कि इस नई व्यवस्था से आवेदन प्रक्रिया में स्पष्टता आएगी और गलत दस्तावेजों के जरिए आवेदन करने वालों पर रोक लगेगी।
फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा
सरकार के इस फैसले के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। कई विशेषज्ञ इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और दस्तावेज सत्यापन को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम मान रहे हैं।
माना जा रहा है कि आने वाले समय में नागरिकता आवेदन से जुड़े नियमों में और भी तकनीकी बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

