अधिक मूल्य पर शराब का विक्रय करने वाली, शराब दुकानों पर आबकारी की कार्यवाही...
ब्यूरो रिपोर्ट

जबलपुर।।मध्यप्रदेश मे नई आबकारी नीति वर्ष 2023-24,1अप्रैल 2023 से लागू है,आबकारी वृत्त जिला जबलपुर की तहसील सिहोरा में अधिकतम विक्रय मूल्य से भी अधिक मूल्य पर मदिरा के विक्रय किये जाने की लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी।सहायक आबकारी आयुक्त जिला जबलपुर के मार्गदर्शन में एवं आबकारी वृत सिहोरा के प्रभारी जिनेन्द्र कुमार जैन के नेतृत्व में टीम गठित की गई।टीम द्वारा वृत्त सिहोरा में संचालित मदिरा दुकानों में टेस्ट परचेज की कार्यवाही की गई।कार्यवाही के दौरान कम्पोजिट मदिरा दुकान पोंडी,इंद्राना 2, खितोलाबाजार 2 एवं लमकना 1 में मदिरा का विक्रय अधिकतम विक्रय मूल्य से अधिक मूल्य पर पाए जाने पर प्रकरण दर्ज कर सहायक आबकारी आयुक्त के माध्यम से कलेक्टर जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत किये गये।कलेक्टर जबलपुर के आदेश दिनांक 13 अक्टूबर 2023 के द्वारा कम्पोजिट मदिरा दुकान पोंडी,इंद्राना 2,खितोला बाजार 2 एवं लमकना 1 में मदिरा का विक्रय एक दिवस दिनाँक 15 अक्टूबर 2023 को प्रतिबंधित किया गया है अर्थात एक दिन के लिए यह मदिरा दुकाने बंद रखा जाना आदेशित किया गया है।
इससे पूर्व भी आबकारी वृत्त सिहोरा स्थित कम्पोजिट मदिरा दुकानों सिहोरा 1,सिहोरा 2 एवं खलरी के विरुद्ध अधिकतम विक्रय मूल्य से अधिक मूल्य पर मदिरा विक्रय किये जाने के प्रकरण पंजीवद्ध किये गए थे।कलेक्टर के आदेशानुसार इन कम्पोजिट मदिरा दुकानों को एक दिन के लिए बंद किया जा चुका हैं,कार्यवाही के दौरान वृत्त सिहोरा के प्रभारी जिनेन्द्र कुमार जैन,आबकारी उपनिरीक्षक, नेकलाल बागरी आबकारी मुख्य आरक्षक,फूल सिंह ऐटिया,संत लाल मरावी,अशोक सिंह बघेल,अमिता केशरवानी एवं ज्ञानेंन्द्र प्रताप सिंह आबकारी आरक्षक उपस्थित रहे।