प्राचीन स्मारक गिर्राज के मंदिर को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने के आशय की सूचना जारी।
राज्य शासन द्वारा श्योपुर में ढोढर की गढ़ी में स्थित प्राचीन स्मारक गिर्राज के मंदिर को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने के आशय की सूचना जारी की गई है।इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से एक माह की अवधि समाप्त होने के पूर्व उक्त प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष में हित रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है,जिस पर राज्य शासन द्वारा विचार किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि श्योपुर में ढोढर क्षेत्र के स्थित ढोढर की गढ़ी के 0.428 हेक्टेयर क्षेत्र को मध्य प्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम 1964 के अंतर्गत यह सूचना जारी की गई है। प्राचीन स्मारक पुरातत्व स्थल तथा अवशेष को विनष्ट, क्षतिग्रस्त, परिवर्तित, विरूपित, तितर-बितर, हटाए जाने या उनकाअपक्षय होने से संरक्षित करना आवश्यक है।