भोपाल।राज्य सूचना आयोग द्वारा आदेश जारी किया गया है कि आयोग द्वारा निर्धारित समय पर सूचना न दिये जाने पर लोक सूचना अधिकारियों पर लगाये गये जुर्माने की राशि नहीं वसूल की जा रही है, इसलिये ऐसे लोक सूचना अधिकारियों की सेवा पुस्तिका में यह जुर्माना दर्ज किया जाये जिससे रिटायरमेंट के समय उनके स्वत्वों से वसूली हो सके। आयोग ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि लोक सूचना अधिकारियों द्वारा निर्धारित समय पर आवेदक को जानकारी नहीं दिये जाने पर आयोग में अपीलों की भरमार हो रही है, इसलिये सरकार इस संबंध में निर्देश जारी करे। आयोग के इस आदेश पर सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों एवं सरकारी कार्यालयों के प्रमुखों को इसका पालन करने के निर्देश जारी कर दिये हैं।
भोपाल।राज्य सूचना आयोग द्वारा आदेश जारी किया गया है कि आयोग द्वारा निर्धारित समय पर सूचना न दिये जाने पर लोक सूचना अधिकारियों पर लगाये गये जुर्माने की राशि नहीं वसूल की जा रही है, इसलिये ऐसे लोक सूचना अधिकारियों की सेवा पुस्तिका में यह जुर्माना दर्ज किया जाये जिससे रिटायरमेंट के समय उनके स्वत्वों से वसूली हो सके। आयोग ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि लोक सूचना अधिकारियों द्वारा निर्धारित समय पर आवेदक को जानकारी नहीं दिये जाने पर आयोग में अपीलों की भरमार हो रही है, इसलिये सरकार इस संबंध में निर्देश जारी करे। आयोग के इस आदेश पर सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों एवं सरकारी कार्यालयों के प्रमुखों को इसका पालन करने के निर्देश जारी कर दिये हैं।