जबलपुर, किसी भी अपात्र के खाते में अगर पेंशन की राशि पहुँचेगी तो संबंधित अधिकारी पर कार्यवाही की जायेगी। आयुक्त सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर सभी अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि विभाग द्वारा संचालित समस्त पेंशन योजनाओं के पेंशन पोर्टल में दर्ज पात्र हितग्राहियों की सूची संबंधित निकायों द्वारा बैंक और पोस्ट ऑफिस को उपलब्ध कराई जाये। इसमें किसी तरह की लापरवाही न हो।
इस संबंध में संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण आशीष दीक्षित ने बताया कि आयुक्त के निर्देश के अनुसार निकायों द्वारा बैंक व पोस्ट ऑफिस को पेंशन हितग्राहियों की सूची देने के बाद संधारित खातों एवं नामों और ई-केवायसी का स्टेटस एवं आधार लिंक होने के स्टेटस का मिलान बैंक व पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों द्वारा किया जायेगा।
मिलान के बाद यदि बैंक एवं पोस्ट ऑफिस द्वारा नाम तथा खाताें में त्रुटि पाई जाती है तो ऐसे हितग्राहियों की सूची संबंधित निकाय को बैंक और पोस्ट ऑफिस द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी। साथ ही ऐसे हितग्राहियों की पेंशन तत्काल बंद कराये जाने के लिये संबंधित निकाय द्वारा कार्यवाही की जायेगी। संबंधित व्यक्ति से पेंशन राशि की वसूली करने और संबंधित स्वीकृतकर्ता अधिकारी व कर्मचारी के विरुद्ध भी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।