जबलपुर, दशहरा एवं दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन के मद्देनजर जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने सार्वजनिक सुरक्षा की दृष्टि से आज एक आदेश जारी कर जबलपुर नगर के सघन एवं व्यस्ततम मार्गों पर 24 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक भारी वाहनों के प्रवेश पर लगी रोक की समय सीमा को बढ़ाकर प्रतिदिन सुबह 6 बजे से रात 1 बजे तक कर दिया है । अभी नो एंट्री की यह समय सीमा सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक निर्धारित थी । जिला दंडाधिकारी द्वारा नो एंट्री की समय सीमा बढाने के इस आदेश से अत्यावश्यक सेवाओं में लगे वाहनों को छूट दी गई है । आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है ।
जबलपुर, दशहरा एवं दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन के मद्देनजर जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने सार्वजनिक सुरक्षा की दृष्टि से आज एक आदेश जारी कर जबलपुर नगर के सघन एवं व्यस्ततम मार्गों पर 24 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक भारी वाहनों के प्रवेश पर लगी रोक की समय सीमा को बढ़ाकर प्रतिदिन सुबह 6 बजे से रात 1 बजे तक कर दिया है । अभी नो एंट्री की यह समय सीमा सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक निर्धारित थी । जिला दंडाधिकारी द्वारा नो एंट्री की समय सीमा बढाने के इस आदेश से अत्यावश्यक सेवाओं में लगे वाहनों को छूट दी गई है । आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है ।