विजिलेंस कार्रवाई के बाद राशि जमा नहीं करने पर कुर्की होगी; 3 हजार उपभोक्ता निशाने पर


जबलपुर, पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की विजिलेंस टीम द्वारा बिजली चोरी प्रकरण में बिलिंग किए जाने के बाद राशि जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ अब कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। इस आशय के आदेश पिछले दिनों कंपनी के मुख्य महाप्रबंधक (विजिलेंस) ने जारी किए हैं। इस आदेश के बाद करीब तीन हजार उपभोक्ता निशाने पर आ गए हैं। सिटी सर्किल क्षेत्र के इन उपभोक्ताओं को अब नोटिस देने की तैयारी चल रही है।

समय पर राशि जमा नहीं होने पर अब ऊर्जा विभाग से भी कंपनी अधिकारियों को फटकार लगाई जा रही है, जिसके चलते फील्ड अधिकारियों पर राजस्व वसूली को लेकर दबाव बन रहा है। इस दौरान कंपनी अधिकारियों द्वारा विजिलेंस की कार्रवाई के बाद की गई बिलिंग पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। विजिलेंस द्वारा प्रकरण बनाकर बिलिंग तो कर दी गई, मगर राशि जमा करने में रुचि नहीं दिखाए जाने पर तीन हजार के करीब प्रकरणों में करोड़ों रुपए बकाया हैं।

ऊर्जा विभाग की फटकार से मची खलबली
विजिलेंस द्वारा कार्रवाई किए जाने के बाद विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण बनाए जाते हैं, जिनमें बिलिंग की जाती है। उपभोक्ता द्वारा बिलिंग राशि जमा नहीं किए जाने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। 19 अक्टूबर को प्रमुख सचिव ऊर्जा विभाग द्वारा ऐसे प्रकरणों की समीक्षा करते हुए निर्देश जारी किए हैं कि विद्युत कनेक्शन काटने के बाद भी राशि जमा नहीं किए जाने पर कुर्की की कार्रवाई की जाए। निर्देश जारी होने के बाद 22 अक्टूबर को सीजीएम विजिलेंस पीके क्षत्रिय ने भी फील्ड अधिकारियों को पत्र लिखकर सख्त कार्रवाई करने कहा है।

दो साल में बने तीन हजार प्रकरण

बिजली सूत्रों की मानें तो पिछले दो साल में मात्र सिटी सर्किल क्षेत्र में ही करीब तीन हजार प्रकरण बनाए गए हैं, जिनमें अलग-अलग स्वीकृत भार के हिसाब से करीब 7 करोड़ रुपए की बिलिंग की गई है। बिलिंग के बाद मात्र 50 लाख रुपए की राशि ही जमा कराई गई है, शेष 6 करोड़ 59 लाख रुपए वसूल किए जाने बाकी हैं।

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