"लोकायुक्त को हाईकोर्ट का अवमानना नोटिस: सीएमएचओ डॉ.संजय मिश्रा के खिलाफ जांच में देरी पर हाईकोर्ट का सख्त रुख"
जबलपुर।विशेष रिपोर्ट।।मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में लोकायुक्त को अवमानना नोटिस जारी किया है।यह नोटिस मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जबलपुर डॉ.संजय मिश्रा के खिलाफ आरोपों की जांच नहीं होने के मामले में जारी किया गया है।न्यायमूर्ति द्वारिकाधीश बंसल की एकलपीठ ने लोकायुक्त सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति सत्येंद्र कुमार सिंह को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब-तलब कर लिया है।
आरोप
डॉ.मिश्रा पर आरोप है कि उन्होंने सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना प्राइवेट प्रैक्टिस की और अवैध रूप से पैथोलॉजी लैब चलाई।आरोप है कि उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी के नाम पर फ्लैट खरीदने के लिए अवैध रूप से कमाए गए पैसे का उपयोग किया।यह आरोप बहुत गंभीर हैं और यदि सच साबित होते हैं तो यह सरकारी व्यवस्था में बड़े भ्रष्टाचार का मामला हो सकता है।
न्यायालयीन कार्यवाही
न्यायमूर्ति द्वारिकाधीश बंसल की एकलपीठ ने लोकायुक्त को जांच पूरी करने के लिए निर्देश दिया है और मामले की अगली सुनवाई 19 अगस्त को नियत की गई है।अब देखना यह होगा कि लोकायुक्त इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं और जांच के दौरान क्या तथ्य सामने आते हैं।
अदालत में पक्ष रखने वाले वकील
अवमानना याचिकाकर्ता जबलपुर निवासी नरेंद्र कुमार राकेशिया की ओर से अधिवक्ता अमिताभ गुप्ता ने पक्ष रखा।उन्होंने दलील दी कि लोकायुक्त ने हाई कोर्ट के 28 अप्रैल,2025 के आदेश का पालन नहीं किया और जांच प्रारंभ नहीं की।अधिवक्ता गुप्ता ने कहा कि यह मामला बहुत गंभीर है और लोकायुक्त को जल्द से जल्द जांच पूरी करनी चाहिए।
अगली कार्रवाई_
अब देखना यह होगा कि लोकायुक्त इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं और जांच के दौरान क्या तथ्य सामने आते हैं।यह मामला सरकारी व्यवस्था में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। यदि आरोप सच साबित होते हैं तो डॉ. मिश्रा को सख्त सजा मिल सकती है।