न्याय की राह पर:गंगा पाठक को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत...
जबलपुर।।पत्रकार गंगा पाठक और उनकी पत्नी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है,जिसमें कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है।यह मामला जबलपुर के आदिवासी जमीन घोटाले से जुड़ा है,जहां गंगा पाठक और उनकी पत्नी पर फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से आदिवासी भूमि हड़पने का आरोप है।मामले की मुख्य बातें और आरोपों का विश्लेषण
-आरोप:गंगा पाठक और उनकी पत्नी पर आदिवासी जमीन को फर्जी दस्तावेजों के जरिए हड़पने का आरोप है।
-एफआईआर:जबलपुर के तिलवारा थाना और बरगी थाना में दो एफआईआर दर्ज हुई हैं।
-धारा:IPC की धाराएं 419, 420, 467, 468, 471 और SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश और अगली सुनवाई की तैयारी
-सुप्रीम कोर्ट का आदेश:कोर्ट ने गंगा पाठक और उनकी पत्नी की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है।
-अगली सुनवाई:अगस्त माह में होगी,जिसमें तय होगा कि उन्हें स्थायी राहत मिलेगी या नहीं।
पत्रकार गंगा पाठक का दावा और पत्रकारिता पर हमले का आरोप
-पत्रकार गंगा पाठक का दावा:वे प्रशासनिक भ्रष्टाचार और सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों को उजागर करते रहे हैं और उनकी रिपोर्टों से नाराज अधिकारी उन्हें झूठे मामलों में फंसा रहे हैं।
अब देखना यह है कि अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है और गंगा पाठक और उनकी पत्नी को स्थायी राहत मिलती है या नहीं।