MP MINING:मानसून के मद्देनजर मध्य प्रदेश में रेत परिवहन पर प्रतिबंध:जानिए नियम और कारण...

मानसून के मद्देनजर मध्य प्रदेश में रेत परिवहन पर प्रतिबंध:जानिए नियम और कारण...

मध्यप्रदेश में रेत परिवहन पर रोक लगाई गई है,जो एक जुलाई से 30 सितंबर तक प्रभावी रहेगी।यह फैसला मानसून के चलते लिया गया है,क्योंकि इस दौरान नदियों में पानी भर जाता है और रेत का खनन और परिवहन करना सुरक्षित नहीं होता है।

नियम और शर्तें

-रेत खनन पर रोक:एक जुलाई से 30 सितंबर तक रेत खनन पूरी तरह से बंद रहेगा,इस दौरान किसी भी प्रकार का रेत खनन नहीं किया जाएगा।

-स्टॉक से बिक्री:30 जून तक स्टोरेज फैसिलिटी में जमा की गई रेत से ही व्यापार होगा,इससे पहले जमा की गई रेत का उपयोग किया जाएगा।

-वेरिफिकेशन:एक जुलाई से जिला प्रशासन की टीम अधिकृत स्टोरेज साइट्स पर जाकर रेत स्टॉक का वेरिफिकेशन करेगी,इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि निर्धारित मात्रा से अधिक रेत का उपयोग न हो।

-ईटीपी:खदान से रेत लाकर स्टोर करने के लिए ईटीपी जारी होती है,जिसके आधार पर स्टॉक की मात्रा तय होती है,इससे रेत के भंडारण और उपयोग को नियंत्रित किया जा सकेगा।

कारण

-मानसून:मानसून के दौरान नदियों में पानी भर जाता है,जिससे रेत का खनन और परिवहन करना सुरक्षित नहीं होता है,इससे जान-माल की हानि हो सकती है।

-पर्यावरण संरक्षण:रेत खनन पर रोक लगाने से नदियों के प्राकृतिक प्रवाह और पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में मदद मिलती है,इससे पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है।

निष्कर्ष

मध्यप्रदेश में रेत परिवहन पर रोक लगाने का फैसला मानसून के चलते लिया गया है,इससे नदियों के प्राकृतिक प्रवाह और पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में मदद मिलेगी साथ ही इससे जान-माल की हानि को भी रोका जा सकेगा।

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