गोरखपुर में तालाब मद की भूमि संरक्षण के लिए कड़े कदम...
जबलपुर:अनुविभागीय राजस्व अधिकारी गोरखपुर अनुराग सिंह ने गोरखपुर तहसील के अंतर्गत मौजा पिंडरई की खसरा नम्बर 112 की तालाब मद की भूमि के संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उन्होंने तालाब मद की भूमि के स्वरूप में किसी भी प्रकार के परिवर्तन तथा क्रय-विक्रय पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।रोक के पीछे के कारण
1.अवैध गतिविधियों की शिकायतें:अवैध रूप से मिट्टी से भरकर समतलीकरण उपरांत विक्रय किये जाने की शिकायतें प्राप्त हुई थीं,जिस पर तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता थी।
2.जांच के निर्देश:तहसीलदार गोरखपुर को जांच करने के निर्देश दिये गये थे,ताकि तथ्यों का पता लगाया जा सके।
प्रशासन की कार्रवाई
1.स्वरूप परिवर्तन पर रोक:खसरा नंबर 112 के सभी बंटाकों में तालाब मद के स्वरूप में किए जा रहे समतलीकरण सहित किसी भी प्रकार के परिवर्तन पर रोक लगाई गई है,ताकि भूमि का मूल स्वरूप बना रहे।
2.क्रय-विक्रय पर रोक:खसरा नंबर 112 के सभी बंटांकों की भूमि के क्रय-विक्रय पर आगामी आदेश तक रोक लगाई गई है,ताकि अवैध लेन-देन रोका जा सके।
3.न्यायालय में तलब:संबंधितों को न्यायालय में मय दस्तावेज के आहूत किये जाने संबंधी निर्देश दिये गये हैं,ताकि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके।
आगे की राह
अब देखना यह है कि इस कार्रवाई से तालाब मद की भूमि का संरक्षण हो पाएगा और अवैध गतिविधियों पर रोक लग पाएगी,प्रशासन की इस पहल से क्षेत्र के विकास और पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी।