Bhopal:मध्यप्रदेश पुलिस में क्रांतिकारी बदलाव:कार्यवाहक उच्च प्रभार का भविष्य अनिश्चित!

मध्यप्रदेश पुलिस में क्रांतिकारी बदलाव: कार्यवाहक उच्च प्रभार का भविष्य अनिश्चित!

मध्यप्रदेश पुलिस महकमे में कार्यवाहक तौर पर उच्च प्रभार देने की व्यवस्था पर रोक लगा दी गई है,पुलिस मुख्यालय ने यह फैसला सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 जारी करने के बाद लिया है।

क्या था पुराना नियम?

पुलिस मुख्यालय ने 10 फरवरी 2021 को कार्यवाहक तौर पर उच्च पद का प्रभार देने की व्यवस्था लागू की थी।इसके तहत हजारों निरीक्षक,उपनिरीक्षक,सहायक उपनिरीक्षक,प्रधान आरक्षक और आरक्षकों को उच्च पद का प्रभार दिया गया था।

नए नियम का प्रभाव

अब सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी पदोन्नति नियमों के आधार पर पुलिस मुख्यालय से संबद्ध सभी पुलिस इकाइयों में कार्यवाहक तौर पर उच्च पद का प्रभार पाने वालों को नियमित पदोन्नति देने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।जिन्हें पदोन्नति नियमों के विरुद्ध उच्च पद का प्रभार दिया गया है,उनके मामले में अब पीएचक्यू फैसला करेगा।

आगे की कार्रवाई

सभी पुलिस इकाइयों में अब पदोन्नति नियमों के आधार पर पदोन्नति की कार्यवाही की जाएगी,यह बदलाव पुलिस महकमे में पारदर्शिता और नियमित पदोन्नति प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए किया गया है।

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