नगरीय क्षेत्र में प्रशासनिक अधिकारियों,व्यापारी संघ सहित जनप्रतिनिधियों के बीच स्थानीय अभिमत के आधार पर लिए गए निर्णय अनुसार ही खुलेंगी दुकानें,पढ़े पूरी खबर...

नगरीय क्षेत्र में प्रशासनिक अधिकारियों,व्यापारी संघ सहित जनप्रतिनिधियों के बीच स्थानीय अभिमत के आधार पर लिए गए निर्णय अनुसार ही खुलेंगी दुकानें

जबलपुर जिला तहसील पनागर क्षेत्र में कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु पनागर विधायक इंदु तिवारी सहित अनुविभागीय अधिकारियों के बीच हुई बैठक में हुए निर्णय के अनुसार नगर में सुरक्षा हेतु स्थानीय अभिमत के आधार पर निर्णय लिए जाने की सहमति बनी।


जिसके चलते आज नगर पालिका परिषद में अनुविभागीय अधिकारी नमःशिवाय अरजरिया, तहसीलदार नीता कोरी,मुख्य नगर पालिका अधिकारी शैलेन्द्र कुमार ओझा,पूर्व विधायक नरेंद्र त्रिपाठी,व्यापारी संघ,कृषि बीज भंडार, थाना प्रभारी सहित नगर के जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों के बीच आपसी बैठक सम्पन्न हुई।



जिसमें सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि राज्य शासन के आदेशानुसार शनिवार और रविवार को मार्केट पूर्णतःबंद रहेगा,बाकी के अन्य दिनों में सीमित समय होने के कारण दुकानों,बाजारों पर अनावश्यक भीड़ जमा होती है जिसके चलते नगर में दुकानों के बंद होने का समय दोपहर 2 बजे से बढ़कर 4 बजे तक किया गया,बस स्टैंड में लगने वाले सब्जी बाजार को रिलायंस पेट्रोल पम्प के सामने स्थानांतरित किया गया,साथ ही आवश्यक दुकानदारों को "बिना मास्क, समान नही" की तर्ज पर खोले जाने की सहमति बनी।


इस बीच अगर कोई दुकानदार या ग्राहक बिना मास्क समान बेचते,खरीदते नजर आया तो उसकी जबाबदारी दुकानदार की होगी ऐसे में दुकान पर चलानी कार्यवाही सहित आगामी 22 अप्रेल तक होंगी सील,शादी विवाह पर डीजे,बैंड, बाजा को मिली अनुमति पर कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए शादी में सीमित सिर्फ 50 व्यक्ति के शामिल होने,देवउठनी पर 20 लोगों के शामिल होने की मिली अनुमति।

       

इसके लिए नगर पालिका में टीम का गठन कर दुकानदारों बाजार की वीडियो रिकॉर्डिंग कर नियम तोड़ने वालों पर चलानी कार्यवाही कर दुकानदारों एवं बिना मास्क लगाए पाए जाने वाले लोगों पर FIR दर्ज कर उन्हें अस्थाई जेल में बन्द करने संबंधित निर्णय लिए गए।


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