जबलपुर, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली व मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नवीन सक्सेना के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राष्ट्रीय महिला आयोग के संयुक्त तत्वाधान में महिलाओं से संबंधित कानून और मामलों से संबंधित महिला सशक्तिकरण जागरूकता शिविर आज जिले के ग्राम बरगी नगर में आयोजित किया गया।
इस शिविर में एम.जिलानी जिला विधिक सहायता अधिकारी द्वारा शिविर में उपस्थित महिलाओं को महिलाओं से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों व कानूनों के बारे में जानकारी दी गई तथा रिसोर्स पर्सन अधिवक्ता प्रियंका मिश्रा, अधिवक्ता तुलसा कोष्टा ने भी शिविर में उपस्थित महिलाओं को विस्तृत रूप से संपत्ति में महिलाओं का अधिकार, व्यपहरण संबंधी कानून, श्रम विधियां, मातृत्व लाभ, समान पारिश्रमिक, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, महिलाओं के विरुद्ध अपराध जैसे एसिड अटैक, बलात्संग, दहेज, पति के द्वारा क्रूरता, लैंगिक उत्पीडऩ, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, महिलाओं का भरण पोषण, भ्रूण हत्या, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडऩ, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, महिलाओं के स्वास्थ्य अधिकार, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम इत्यादि कानूनों के संबंध में जानकारी दी।
इस अवसर पर शिविर में आंगनवाड़ी सुपरवाइजर, महिला स्वरोजगार योजना प्रभारी तथा पैरालीगल वालंटियर परवेज़ खान, दिनेश राजपूत, बालविजय राजपूत उपस्थित रहे। लगभग 50 महिलाएं उपस्थित हुई।