जैन समुदाय का ऑनलाइन सामुदायिक मीडियेशन प्रशिक्षण संपन्न


जबलपुर, विवादों के अंतहीन परिस्थितियों में सिविल प्रक्रिया संहित की धारा 89 के अंतर्गत विवादों के वैकल्पिक निराकरण की पद्धति के रूप में मध्यस्थता पद्धति की एक विशेष प्रासंगिकता एवं पहचान स्थापित हो चुकी है, जिसके द्वारा समय, धन एवं न्यायिक व्यवस्था व संसाधनों पर बोझ कम किया जा सकता है और समाज के अंतिम स्तर तक न्याय की सौहाद्र्रपूर्ण रीति से व्यवस्था कायम की जा सकती है।

मध्यस्थता पद्धति को साकार करने के उद्देश्य से न्यायमूर्ति संजय यादव, न्यायाधिपति मप्र उच्च न्यायालय एवं कार्यपालक अध्यक्ष, मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेशानुसार व मार्गदर्शन में जैन समुदाय का 23 सितंबर से 1 अक्टूबर तक 20 घंटे का ऑन लाइन जूम ऐप के माध्यम से सामुदायिक मीडिएशन प्रशिक्षण कार्यक्रम पोटेंशियल ट्रेनर गिरिबाला सिंह, सदस्य सचिव, तथा राजीव कर्महे सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति द्वारा प्रदाय किया गया।

प्रतिभागियों द्वारा अपने सामुदायिक स्तर पर मध्यस्थता केन्द्र खोले जाकर मध्यस्थता योग्य सामुदायिक मामलों का प्रारंभिक स्तर पर ही समाधान कर समाज में बढ़ते विवादों की संख्या कम किये जाने का प्रयास किया जावेगा।

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