कलेक्टर ने डीएफओ और राजस्व अधिक अधिकारियों को दिया निर्देश


जबलपुर, कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में धान, मोटे अनाज के उपार्जन हेतु नपट्टाधारी, सिकमी एवं निर्धारित हेक्टेयर से अधिक फसल, रकवा एवं दस्तावेजों का सत्यापन राजस्व विभाग के अमले से राने का निर्देश दिया है।

वनमंडलाधिकारी सहित सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व और जिला विपणन अधिकारी को पत्र जारी कर कलेक्टर श्री शर्मा ने कहा है कि खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में धान-मोटे अनाज के उपार्जन हेतु किसानों के पंजीयन की प्रक्रिया प्रारंभ है। पंजीयन कार्य 15 अक्टूबर तक जारी रहेगा, जिले में इस वर्ष 77 पंजीयन केन्द्र स्थापित किये गये हैं।

कलेक्टर श्री शर्मा ने निर्देशित किया है कि वनपट्टाधारी कृषकों के सत्यापन की प्रक्रिया वन विभाग द्वारा मौका सत्यापन किया जाये एवं जिला विपणन अधिकारी द्वारा ई-उपार्जन पर प्रविष्टि की जाए। वहीं सिकमी किसानों के सिकमी अनुबंध में उल्लेखित भूमि तथा फसल का सत्यापन राजस्व विभाग के अमले द्वारा किया जायेगा।

लेकिन जिन किसानों का रकवा 5 हेक्टेयर से अधिक पंजीकृत है, उनके रकवे एवं फसल का सत्यापन राजस्व विभाग द्वारा मौके पर किया जाए। कलेक्टर ने जारी निर्देश में कहा है कि सभी सिकमी बटाईदार किसान, सभी वनपट्टाधारी किसान, और किसी क्षेत्र विशेष में विगत वर्ष की तुलना में अधिक पंजीयन रकवा होने पर सत्यापन किया जाय। सत्यापन में पाई गई। प्रविष्टि ई-उपार्जन पोर्टल में कराई जाए। सत्यापन की समस्त कार्यवाही 25 अक्टूबर तक पूर्ण कर पोर्टल पर प्रविष्टि सुनिश्चित की जाए।

Post a Comment

Previous Post Next Post
eaglenews24x7

क्या कहते है सितारे