जबलपुर, दीपावली के मद्देनजर फुटकर फटाका लायसेंसों का नवीनीकरण एक माह की अवधि 26 अक्टूबर से 25 नवम्बर तक के लिए किया जाना है। दीपावली फुटकर फटाका लायसेंसों का नवीनीकरण आवेदन निर्धारित दस्तावेजों सहित कार्यालय कलेक्टर (शस्त्र शाखा) के कक्ष क्रमांक-13 में 9 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक प्रात: 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक जमा किये जावेंगे।
लायसेंस जमा करते समय आवेदक को कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए मुंह पर मास्क लगाना, हाथ सेनेटाइज कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अतिआवश्यक है।
दीपावली फुटकर फटाका लायसेंस का नवीनीकरण कराने हेतु आवेदक को स्वयं उपस्थित होकर लोकसेवा केन्द्र से निर्धारित प्रारूप में नवीनीकरण आवेदन प्राप्त कर आवेदन के साथ मूल फटाका लायसेंस, चालान की मूलप्रति, पहचान हेतु आधारकार्ड, मतदाता परिचय पत्र, पेन कार्ड, पासपोर्ट साईज कलर फोटो, निवास संबंधी दस्तावेज जमा करना होगा।
दीपावली फुटकर फटाका लायसेंस नवीनीकरण करने के बाद 27 अक्टूबर से 7 नवम्बर तक प्रदाय किया जायेगा। लायसेंसी स्वयं अपना आधारकार्ड, मतदाता परिचय पत्र, पेनकार्ड सहित उपस्थित होकर अपना लायसेंस उल्लेखित तिथियों के दौरान प्रात: 11 बजे से सायं 5 बजे तक प्राप्त कर सकेंगे। लायसेंस किसी अन्य व्यक्ति को प्रदाय नहीं किया जावेगा। केवल अनुज्ञप्तिधारी को ही प्रदाय किया जावेगा।
वर्ष 2020 में नवीन दीपावली फुटकर फटाका और बारहमासी फटाका लायसेंस जारी नहीं किये जावेंगे। प्रशासन द्वारा निर्धारित किये गये विक्रय स्थलों के लिए ही दीपावली फुटकर फटाका लायसेंसों का नवीनीकरण किया जावेगा व उन्हीं स्थलों पर दुकानें लगाई जाना अनिवार्य होगा। अन्य विक्रय स्थलों पर विचार नहीं किया जावेगा।
दीपावली फुटकर फटाका लायसेंसी की मृत्यु हो चुकी हो तो परिवार का कोई भी सदस्य व अन्य व्यक्ति लायसेंस के नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत न करें। यदि कोई व्यक्ति जानकारी छिपाकर आवेदन प्रस्तुत कर फटाका व्यवसाय करता पाया जायेगा तो उसके विरूद्ध थाने में आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जाकर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। निर्धारित तिथियों के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।