सुप्रीम कोर्ट का सभी राज्यों को निर्देश, सेक्स वर्कर्स को उपलब्ध कराएं राशन


नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सेक्स वर्कर से जुड़ी याचिका पर सुनवाई मे कोर्ट ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि वे सेक्स वर्कर्स को राशन उपलब्ध कराएं। जानकारी के अनुसार, सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) द्वारा सेक्स वर्कर्स को सूखा राशन पर्याप्त मात्रा और एकरूपता में प्रदान किया जा रहा है या नहीं।
सेक्स वर्कर्स को यह राशन कोरोना वायरस के मद्देनजर उत्पन्न हुईं परिस्थितियों के चलते मुहैया कराया जा रहा है। इससे पहले सितंबर महीने में हुई सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से सेक्स वर्कर्स को राशन मुहैया कराने के लिए कहा था। कोर्ट ने केंद्र से पूछा था कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत मिलने वालीं ताकतों से क्या फौरन सेक्स वर्कर्स के लिए कुछ किया जा सकता है। जस्टिस एलएन राव और हेमंत गुप्ता की बेंच ने कहा था कि यह मानवीय दिक्कत है। लोगों को राशन कार्ड की वजह से राशन नहीं मिल पा रहा है। यह एक गंभीर समस्या है।

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