जबलपुर, कलेक्टर श्री कर्मवीर शर्मा ने नगर निगम आयुक्त को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत ऐसे हितग्राहियों के नाम पोर्टल पर जोडऩे के लिए निगम के सभी संभागीय कार्यालयों में पृथक से खिड़की खोलने के निर्देश दिये हैं जिन्हें माह अगस्त तक राशन प्राप्त हो रहा था लेकिन 8 अक्टूबर के बाद पोर्टल में नाम प्रदर्शित न होने की वजह से वे इससे वंचित हो गये हैं।
कलेक्टर ने कहा कि ऐसे हितग्राहियों से नगर निगम के संभागीय कार्यालयों में दस्तावेज प्राप्त किये जायें तथा पात्र पाये जाने की स्थिति में उनके नाम पोर्टल में पुन: तत्परता से जोड़े जायें ताकि उन्हें परेशानियों का सामना न करना पड़े है। उन्होंने बताया कि राशन से वंचित हितग्राहियों के नाम पोर्टल में वापस जोडऩे का विकल्प स्थानीय निकायों की लॉगिन में उपलब्ध कराया गया। लेकिन नगर निगम के उत्तरदायी अधिकारियों द्वारा यह कार्य नहीं किया जा रहा है इस वजह से लोग परेशान होकर कलेक्टर कार्यालय पहुंच रहे हैं।
कलेक्टर ने निगमाध्यक्ष को पात्रता पर्ची सेवाओं के लिए नगर निगम के सभी जोन कार्यालयों में पृथक से खिड़की खोलने के साथ-साथ कम्प्यूटर ऑपरेटर को भी नियुक्त करने के निर्देश दिये हैं।