ड्र्ग्स मामले में जेल में बंद रिया को क्या मिलेगी जमानत? मुंबई कोर्ट का फैसला कल


सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स मामले में गिरफ्तार अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती ने जमानत के लिए मुंबई की एक सत्र अदालत का दरवाजा खटखटाया है, जिस पर आज यानी गुरुवार को सुनवाई हुई। कोर्ट शुक्रवार को फैसला सुनाएगी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने रिया चक्रवर्ती को को मंगलवार को गिरफ्तार किया था और उसी दिन कोर्ट ने 22 सितंबर तक की न्यायिक हिरासत दे दी थी। इससे पहले मंगलवार को मजिस्ट्रेट अदालत ने रिया चक्रवर्ती को जमानत देने से इनकार कर दिया था। उसके बाद रिया ने जमानत के लिए दूसरी बार प्रयास किया है, जिस पर आज सुनवाई होगी। यह याचिका उनके वकील सतीश मानेशिंदे द्वारा दायर की गई है और इसमें 28 वर्षीय अभिनेत्री ने स्वयं के 'निर्दोष' होने का दावा किया है। इस केस में रिया समेत गिरफ्तार सभी आरोपियों (ड्रग तस्कर अनुज केशवानी को छोड़कर) की जमानत याचिका पर आज सुनवाई हो रही है।

- रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर मुंबई की कोर्ट कल अपना फैसला सुनाएगी।

- सुशांत सिंह केस: रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर मुंबई के स्पेशल कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। इन दोनों को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया है

याचिका में कहा गया है कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है और मामले में उन्हें फंसाया गया है। अपनी जमानत याचिका में रिया ने कहा कि वह निर्दोष हैं और केस में फर्जी तरीके से फंसाया गया है। इसमें आगे दावा किया गया है कि रिया को खुद के दोषारोपण को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया।

एनसीबी ने तीन दिनों की पूछताछ के बाद मंगलवार को रिया को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के कुछ समय बाद उन्हें एक स्थानीय अदालत ने 22 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। रिया को बुधवार को एनसीबी के दक्षिण मुंबई स्थित कार्यालय से भायकुला जेल ले जाया गया।

इस बीच, विशेष लोक अभियोजक अतुल सर्पंडे ने बताया कि एनसीबी द्वारा गिरफ्तार अन्य आरोपियों को सत्र अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इनमें अभिनेत्री के भाई शौविक चक्रवर्ती, सुशांत के प्रबंधक सैमुअल मिरांडा, उनके निजी कर्मचारी दीपेश सावंत और मादक पदार्थों के संदिग्ध कारोबारी जैद विलात्रा और अब्दुल बासित परिहार शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि शौविक और और सावंत ने जमानत के लिए आवेदन किया है और उनकी याचिकाओं पर भी आज सुनवाई होगी। एनसीबी ने भाई और बहन दोनों को एनडीपीएस एक्ट की धारा 27 के तहत केस दर्ज किया है। प्रावधानों के मुताबिक, अगर वे दोषी पाए जाते हैं तो दोनों को दस वर्ष की कैद और 2 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

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