जबलपुर, अनुमति प्राप्त करने के बाद भी कोरोना मरीजों को भर्ती कर उपचार प्रारंभ न करने वाले शहर के तीन निजी अस्पतालों आशीष हॉस्पिटल, महाकौशल हॉस्पिटल एवं मारबल सिटी हॉस्पिटल को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने नोटिस जारी किया है।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने नोटिस में तीनों निजी अस्पतालों को कोरोना मरीजों को भर्ती कर तत्काल उपचार प्रारंभ करने के निर्देश दिये है। उन्होंने कोरोना मरीजों का उपचार प्रारंभ न करने पर अस्पताल संचालकों को मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं एपिडेमिक डिजीज एक्ट के प्रावधानों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की चेतावनी दी है।