फसल नुकसान का आंकलन कर आपदाग्रस्त जिला घोषित करवायें - मंत्री श्री पटेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कृषि उप संचालकों को दिये निर्देश


जबलपुर, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने हरदा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलों के कृषि उप संचालकों से चर्चा की। उन्होंने जिलों में फसलों को हुए नुकसान की जानकारी प्राप्त कर वास्तविक आंकलन के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जिन जिलों में अति-वृष्टि या बाढ़ से फसलों को 50 प्रतिशत से अधिक क्षति पहुँची है, उन जिलों को आपदाग्रस्त कराये जाने के लिये समुचित आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

कृषि मंत्री श्री पटेल ने कहा कि भारत सरकार के दिशा-निर्देश अनुसार फसल बीमा योजना का लाभ शत-प्रतिशत किसानों को दिलाये। बीमा का लाभ दिलाने में कहीं कोई कमी पाई जाती है, तो उसे दुरुस्त करायें और उन किसानों को भी फसल बीमा का लाभ दिलायें। श्री पटेल ने निर्देशित किया कि रबी-2020 की फसलों का बीमा कराने में वन ग्रामों को भी शामिल करने के लिये आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

श्री पटेल ने निर्देशित किया कि फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिये पटवारी हल्कों में 100 हेक्टेयर में बोई जाने वाली फसलों की सीमा को घटाकर 50 हेक्टेयर कर दिया गया है। नये निर्देशों के अनुरूप फसलों का बीमा कराये जाने में किसानों को आवश्यक मार्गदर्शन एवं सहायता उपलब्ध कराई जाये। उन्होंने बताया कि आगामी 18 सितम्बर को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत प्रदेश के 22 लाख किसानों को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 4,688 करोड़ की फसल बीमा राशि सिंगल क्लिक से किसानों के खातों में पहुँचाई जायेगी। इसके लिये सभी आवश्यक कार्यवाही पहले से पूर्ण कर ली जाये

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