जबलपुर, कलेक्टर एवं अनुज्ञापन अधिकारी कर्मवीर शर्मा ने जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत शासकीय उचित मूल्य दुकानों से प्रदाय किये जाने वाले केरोसीन ऑयल की सितंबर के प्रथम पखवाड़े के लिए विक्रय दर निर्धारित कर दिया है।
कलेक्टर श्री शर्मा द्वारा तय दर के मुताबिक तेलदूत योजना के अंतर्गत जबलपुर नगर में केरोसीन ऑयल शासकीय उचित मूल्य दुकानों से उपभोक्ताओं को 26 रुपए 30 पैसे प्रतिलीटर की दर से प्रदाय किया जायेगा। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यह दर दूरी के मान से अलग-अलग है। जिले के ग्रामीण क्षेत्र में केरोसीन बिक्री की अधिकतम दर 27 रुपए 11 पैसे प्रति लीटर निर्धारित की गई है।
गौरतलब है कि ऑयल कंपनी द्वारा प्रतिमाह थोक केरोसीन डीलर्स को प्रदाय किये जा रहे केरोसीन के पाक्षिक विक्रय दर में वृद्धि किये जाने के फलस्वरूप प्रतिमाह केरोसीन का थोक एवं फुटकर विक्रय दर निर्धारित करने की आवश्यकता होती है। इसके मद्देनजर कलेक्टर श्री शर्मा ने केरोसीन की दर निर्धारण संबंधी पूर्व के आदेश को निरस्त कर सितंबर के प्रथम पखवाड़े के लिए केरोसीन बिक्री की नई दर तय किया है।