"म.प्र. उच्च न्यायालय नियम, 2008" के अद्यतन संस्करण का अनावरण


जबलपुर, मप्र उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा मप्र उच्च न्यायालय नियम, 2008 के पुन: मुद्रित अद्यतन संस्करण के साथ मप्र उच्च न्यायालय अभिलेखों का डिजिटलीकरण नियम, 2018 एवं मप्र उच्च न्यायालय विडियो कांफ्रेसिंग एवं आडियो-विजुअल इलेक्ट्रानिक लिंकेज नियम, 2020 का अनावरण किया गया।

म.प्र. उच्च न्यायालय नियम, 2008 प्रथम बार वर्ष 2008 में बनाये एवं प्रकाशित किये गये थे। तब से अब तक 11 वर्षों की लंबी अवधि में इन नियमों में कई संशोधन किये गये, जिन्हें अद्यतन किया जाना अनावश्यक था। न्यायाधिपति श्री संजय यादव, प्रशासनिक न्यायाधीश एवं चेयरमेन, उच्च न्यायालय रूल मेकिंग कमेटी, न्यायाधिपति श्री सुजोय पॉल एवं कमेटी के अन्य सदस्यों के अथक प्रयासों से यह अद्यतन नियम व्यवहार्य एवं समय की आवश्यकता के अनुरूप अद्यतन हो पाये।

मुख्य न्यायाधिपति द्वारा, 24 जनवरी, 2020 तक अद्यतन किये गये नियमों के संस्करण, अभिलेखों के डिजिटलीकरण नियम एवं विशेषत: कोविड-19 की महामारी के दौर में तैयार किये गये विडियो कांफ्रेसिंग नियम के लिए इस कार्य में सम्मिलित सभी सहभागियों की प्रशंसा करते हुए व्यक्त किया कि यह कार्य समय की आवश्यकता थी।

मुख्य न्यायाधिपति ने आशा व्यक्त की कि मप्र. उच्च न्यायालय नियम, 2008 का यह पुन:मुद्रित अद्यतन संस्करण न केवल म.प्र. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों एवं अधिवक्ताओं को अपने कर्तव्यों का सुचारू रूप से निर्वहन करने में मददगार होगा, अपितु रजिस्ट्री अधिकारियों, कर्मचारियों एवं पक्षकारों हेतु भी सहायक होगा।

पुस्तक के अनावरण अवसर पर न्यायाधिपति श्री संजय यादव, प्रशासनिक न्यायाधीश एवं चेयरमेन, उच्च न्यायालय रूल मेकिंग कमेटी, न्यायाधिपति श्री सुजोय पॉल, रजिस्ट्रार जनरल एवं रजिट्री अधिकारी उपस्थित रहे।

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