जबलपुर, कलेक्टर कर्मवीर शर्मा के निर्देशन में एवं सहायक आबकारी आयुक्त सत्यनारायण दुबे के मार्गदर्शन में मुखबिर से प्राप्त सूचना पर देसी मदिरा दुकान मोहनिया से करीब 1 किलोमीटर पनागर रोड पर एक लाल कलर की मारुति 800 गाड़ी को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें 4 बोरों में एवं दो प्लास्टिक के डिब्बों में भर कर रखी हुई करीब 370 लीटर हाथ भट्टी महुआ निर्मित मदिरा जप्त कर कब्जा कर लिया गया। मौके पर मदिरा की जांच करने पर मदिरा प्रथम दृष्टया मानव उपभोग के अनुपयुक्त पाई गई। मौके पर मदिरा के सैंपल लिए गए। मौके पर ही गाड़ी का ड्राइवर आरोपी फरार हो गया। फरार आरोपी के विरुद्ध आबकारी वृत जिला उड़नदस्ता जबलपुर में मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा ३४(१),३४(२) एवं ४९(क) के तहत विधिवत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया एवं प्रकरण विवेचना में लिया। कार्रवाई के दौरान आबकारी मुख्य आरक्षक रमेश कुशराम एवं अन्य स्टाफ उपस्थित रहे।
जबलपुर, कलेक्टर कर्मवीर शर्मा के निर्देशन में एवं सहायक आबकारी आयुक्त सत्यनारायण दुबे के मार्गदर्शन में मुखबिर से प्राप्त सूचना पर देसी मदिरा दुकान मोहनिया से करीब 1 किलोमीटर पनागर रोड पर एक लाल कलर की मारुति 800 गाड़ी को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें 4 बोरों में एवं दो प्लास्टिक के डिब्बों में भर कर रखी हुई करीब 370 लीटर हाथ भट्टी महुआ निर्मित मदिरा जप्त कर कब्जा कर लिया गया। मौके पर मदिरा की जांच करने पर मदिरा प्रथम दृष्टया मानव उपभोग के अनुपयुक्त पाई गई। मौके पर मदिरा के सैंपल लिए गए। मौके पर ही गाड़ी का ड्राइवर आरोपी फरार हो गया। फरार आरोपी के विरुद्ध आबकारी वृत जिला उड़नदस्ता जबलपुर में मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा ३४(१),३४(२) एवं ४९(क) के तहत विधिवत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया एवं प्रकरण विवेचना में लिया। कार्रवाई के दौरान आबकारी मुख्य आरक्षक रमेश कुशराम एवं अन्य स्टाफ उपस्थित रहे।