जबलपुर, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मध्य प्रदेश शासन के निर्देश के तारतम्य में खरीफ विवरण वर्ष 2020 -21 में समर्थन मूल्य पर धान एवं मोटे अनाज के उपार्जन के पंजीयन 15 अक्टूबर तक किए जाने हैं । जिसके फलस्वरूप किसान पंजीयन की प्रक्रिया गतिशील है। कृषको के पंजीयन सहकारी संस्थाओं, एमपी किसान एप,ई उपार्जन पंजीयन एप तथा किओस्क कॉमन सर्विस सेंटर या लोक सेवा केंद्र के माध्यम से किए जा रहे हैं। समर्थन मूल्य योजना का लाभ वास्तविक कृषकों को उपलब्ध कराने के लिए पंजीयन में फसल एवं भूमि रखने की वास्तविक जानकारी की प्रविष्टि भी होना आवश्यक है। इसके लिए किसानों की फसल रखने एवं दस्तावेजों के सत्यापन किया जाना आवश्यक है ।
कलेक्टर श्री कर्मवीर शर्मा ने कहा कि समस्त सिकमी या बटाईदार किसान, ऐसे किसान जिनका पंजीकृत रकबा 5 हेक्टेयर से अधिक है, समस्त वन पट्टाधारी किसान और किसी क्षेत्र विशेष में विगत वर्ष की तुलना में अधिक पंजीयन होने पर उस किसान का पंजीयन का सत्यापन किया जाना है । इसके लिए उन्होंने 76 पंजीयन केंद्रों में सत्यापन के लिये अधिकारी व पटवारियों के साथ ही नोडल अधिकारियों को दायित्व दिए गए हैं । कलेक्टर श्री शर्मा ने निर्देशित किया है कि समस्त नोडल अधिकारी अपने क्षेत्र की जानकारी प्राप्त कर प्रतिदिन प्रगति से अवगत कराएंगे, यदि कहीं किसी पंजीयन में अनियमितता पाई जाती है तो तत्काल प्रतिवेदन भी प्रस्तुत करेंगे ताकि दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा सके उक्त अधिकारी पंजीयन के सत्यापन 25 अक्टूबर तक कर पोर्टल में प्रविष्टि कराना सुनिश्चित करेंगे।
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