प्रतिबंधित ड्रग फेनारेमाईन मेलेट इविल 10 एमएल इंजैक्शन,-21 नग, फेनारेमाईन मेलेट इविल 02 एमएल इंजैक्शन 20 नग , ब्यूराफिन ल्यूपीजेसिक इंजेक्शन 10 नग, नाईट्राकेयर टेबलेट 70 नग, एवं 20 डिस्पोजल सिरिंज जप्त
पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा (भा.पु.से.) द्वारा सभी राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को अवैध मादक पदार्थ, शराब की तस्करी तथा नशीले इंजैक्शन के कारोबार मे लिप्त असामाजिक तत्वों को चिन्हित करते हुये उनके विरूद्ध कार्यवाही हेतु आदेशित किया गया है।
आदेश के परिपालन में अति. पुलिस अधीक्षक शहर श्री अगम जैन (भा.पु.से.) एवं नगर पुलिस अधीक्षक रांझी श्री इसरार मंसूरी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी रांझी श्री आर.के. मालवीय को नशील इंजैक्शन मे व्यापार मे लिप्त आरोपी को पकडने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।
थाना रांझी में विश्वसनीय मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि बडा पत्थर मछली मार्केट के सामने अशोक चैधरी अत्याधिक मात्रा मे प्रतिबंधित ड्रग नशीली गोलियाॅ एवं इंजैक्शन रखे हुये है जिन्हें बेच रहा है। सूचना पर तत्काल बडा पत्थर में दबिश मछली मार्केट के सामने खडे मुखबिर के बताये हुलिये के व्यक्ति जो प्लास्टिक की थैली लिये था को घेराबंदी कर पकडा जिसने पूछताछ पर अपना नाम अशोक चैधरी उम्र 50 वर्ष निवासी गणेशगंज स्कूल के पास बताया जो तलाशी लेने पर प्लास्टिक की थैली में प्रतिबंधित ड्रग फेनारेमाईन मेलेट इविल 10 एमएल इंजैक्शन,-21 नग, फेनारेमाईन मेलेट इविल 02 एमएल इंजैक्शन 20 नग , ब्यूराफिन ल्यूपीजेसिक इंजेक्शन 10 नग, नाईट्राकेयर टेबलेट 70 नग, एवं 20 डिस्पोजल सिरिंज रखे मिला जिसे जप्त करते हुये अशोक चैधरी द्वाा यह जानते हुये कि उक्त प्रतिबंधित ड्रग का सेवन अत्याधिक मात्रा मे करने से जीवन को संकट उत्पन्न हो सकता है, बेचना पाया जाने पर अशोक चैधरी केे विरूद्ध धारा 328,109 भादवि 5/13 ड्रग कन्ट्रोल एक्ट 18 (सी) औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
उल्लेखनीय भूमिका- थाना प्रभारी रांझी श्री आर के मालवीय ,उप निरीक्षक रोहित द्विवेदी , प्रधान आरक्षक राजेश मिश्रा, आरक्षक जितेन्द्र तिवारी की सराहनीय भूमिका रही।
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